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दिल्ली में 1 नवंबर से लागू होंगे सर्दियों के कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपाय

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· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: www.thehindu.com

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मुख्य बातेंदिल्ली सरकार 1 नवंबर से सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए निश्चित अवधि के उपायों को लागू करने जा रही है। ये नियम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत आने वाले अल्पकालिक आपातकालीन उपायों से अलग हैं और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के उतार-चढ़ाव से स्वतंत्र रूप से लागू रहेंगे।
Ban on construction, non-Delhi-registered vehicles below BS-VI from November 1

चित्र: The Hindu · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

सर्दियों के प्रतिबंधों का अवलोकन

दिल्ली सरकार 1 नवंबर से सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए निश्चित अवधि के उपायों को लागू करने जा रही है। ये नियम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत आने वाले अल्पकालिक आपातकालीन उपायों से अलग हैं और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के उतार-चढ़ाव से स्वतंत्र रूप से लागू रहेंगे।

मुख्य प्रतिबंध और उपाय

  • निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध: धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ और बाहरी निर्माण कार्यों पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक पूरी तरह रोक रहेगी। आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आंतरिक कार्यों (जैसे प्लंबिंग और इलेक्ट्रिकल) को धूल नियंत्रण मानदंडों का पालन करने पर छूट दी गई है।
  • वाहन प्रतिबंध: बीएस-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंडों से कम श्रेणी के गैर-दिल्ली पंजीकृत वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इलेक्ट्रिक, सीएनजी, आपातकालीन और सरकारी ड्यूटी वाले वाहनों को छूट दी गई है।
  • वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य: सरकारी और निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करनी होगी। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट प्राप्त है।
  • पार्किंग शुल्क में वृद्धि: 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की पार्किंग में दरें नहीं बढ़ेंगी।
  • कार्यालय का समय: यातायात की भीड़ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और एमसीडी (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
  • प्यूक (PUCC) की अनिवार्यता: वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।

कार्यान्वयन और सत्यापन

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सरसा ने बताया कि दीपावली तक लोगों को अत्यधिक असुविधा से बचाने के लिए स्वैच्छिक अनुपालन पर जोर दिया जाएगा और सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पड़ोसी राज्यों से आने वाले बसों और वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीमें, एएनपीआर (ANPR) कैमरे और एआई-सक्षम कमांड सेंटर तैनात किए जाएंगे।

नागरिक आधिकारिक घोषणाओं और दिशा-निर्देशों की पुष्टि के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं की जांच कर सकते हैं।

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मूल स्रोत पढ़ें: Ban on construction, non-Delhi-registered vehicles below BS-VI from November 1

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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