दिल्ली ने घरेलू कामगार एजेंसियों के लिए 15 दिनों के भीतर लाइसेंस अनिवार्य किया
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दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली सभी निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को 15 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने और लाइसेंस प्राप्त करने का आदेश दिया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। श्रम विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, यह कदम शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
पंजीकरण और अनुपालन आवश्यकताएं
- पोर्टल पंजीकरण: एजेंसियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पुलिस सत्यापन: आवेदनों में घरेलू कामगार और नियोक्ता दोनों का पुलिस सत्यापन शामिल होना चाहिए।
- जुर्माना: 25 सितंबर 2014 के कार्यकारी आदेश का पालन न करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना, लाइसेंस रद्द करना और अभियोजन की कार्रवाई हो सकती है।
- वेतन भुगतान: घरेलू कामगारों को भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
नियोक्ताओं के लिए दिशा-निर्देश
घरेलू कामगार रखने वाले नियोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल पंजीकृत एजेंसियों का उपयोग करें। उन्हें काम पर रखने से पहले एजेंसी के पंजीकरण की पुष्टि करनी चाहिए और कामगारों के पुलिस सत्यापन पर जोर देना चाहिए।
विनियामक ढांचा
यह कदम दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है। कार्यकारी आदेश के तहत बाल कल्याण समिति और दिल्ली महिला आयोग को घरेलू काम के रूप में महिलाओं और बच्चों के रोजगार से संबंधित मामलों का निपटारा करने की शक्तियां दी गई हैं। मूल घोषणा की पुष्टि आधिकारिक दिल्ली सरकार के पोर्टलों और श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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