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उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद (ODOP) वित्तपोषण सहायता योजना की पूरी जानकारी

· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: www.govtschemes.in

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मुख्य बातेंउत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद (ODOP) वित्तपोषण सहायता योजना, जिसे आमतौर पर ODOP मार्जिन मनी योजना कहा जाता है, व्यक्तियों को उनके जिले के विशिष्ट पारंपरिक शिल्प, खाद्य वस्तु या स्थानीय उद्योग से जुड़े व्यवसायों को स्थापित करने या बढ़ाने में सहायता के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2018 में शुरू की गई इस योजना का संचालन उद्योग निदेशालय…
Uttar Pradesh One District One Product Financing Assistance Scheme Image

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उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद (ODOP) वित्तपोषण सहायता योजना, जिसे आमतौर पर ODOP मार्जिन मनी योजना कहा जाता है, व्यक्तियों को उनके जिले के विशिष्ट पारंपरिक शिल्प, खाद्य वस्तु या स्थानीय उद्योग से जुड़े व्यवसायों को स्थापित करने या बढ़ाने में सहायता के लिए बनाई गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2018 में शुरू की गई इस योजना का संचालन उद्योग निदेशालय, इसकी ODOP सेल और जिला उद्योग केंद्रों (DIC) के माध्यम से किया जाता है।

योजना की संरचना और वित्तीय सहायता

यह पहल छोटे कारीगरों और पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के सामने आने वाली उस आम बाधा को दूर करती है, जिसमें बैंक ऋण मिलने से पहले अपनी ओर से पूंजी की व्यवस्था करना कठिन होता है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता बैंक ऋण और सरकार द्वारा दी जाने वाली मार्जिन मनी के संयोजन से प्रदान की जाती है।

  • मार्जिन मनी सहायता: ₹25 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए सरकार परियोजना लागत का 25%, यानी अधिकतम ₹6.25 लाख तक मार्जिन मनी देती है। बड़ी परियोजनाओं के लिए यह सहायता अधिकतम ₹20 लाख तक हो सकती है।
  • अनुदान में परिवर्तन: मार्जिन मनी सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है और इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। यदि इकाई बिना किसी ऋण चूक के दो साल तक सफलतापूर्वक संचालित होती है, तो मार्जिन मनी एक गैर-वापसी योग्य अनुदान में बदल जाती है।
  • स्वयं का अंशदान: सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कुल परियोजना लागत का 10% योगदान देना होता है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला और दिव्यांग श्रेणियों के आवेदकों के लिए यह योगदान केवल 5% है।

पात्रता मानदंड

योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • आयु: आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • उत्पाद की प्रासंगिकता: प्रस्तावित इकाई उद्योग, सेवा या व्यापार क्षेत्र के तहत आवेदक के अपने जिले के लिए पहचाने गए ODOP उत्पाद से संबंधित होनी चाहिए।
  • डिफ़ॉल्टर न होना: आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सरकारी संस्था की डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए।
  • अन्य योजनाओं का लाभ न लिया हो: आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो। एक परिवार से केवल एक सदस्य ही इसका लाभ उठा सकता है।

आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और इसे उद्योग निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जाना अनिवार्य है। ऑफ़लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

  1. ऑनलाइन पंजीकरण: आवेदक आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं और ODOP वित्तपोषण सहायता योजना का चयन करते हैं।
  2. स्कोरिंग प्रणाली: साक्षात्कारों के स्थान पर आवेदनों का मूल्यांकन 100 अंकों के क्रेडिट स्कोरकार्ड के आधार पर किया जाता है। 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदन बैंक को भेजे जाते हैं।
  3. बैंक प्रक्रिया: संबंधित बैंक शाखा प्राप्त आवेदन की समीक्षा करती है और एक महीने के भीतर ऋण स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय लेती है।
  4. प्रशिक्षण और वितरण: ऋण स्वीकृत होने के बाद, नए लाभार्थियों को लघु उद्यमशीलता प्रशिक्षण पूरा करना होता है, जिसके बाद बैंक ऋण की पहली किस्त जारी करता है और सरकार DBT के माध्यम से मार्जिन मनी हस्तांतरित करती है।

सत्यापन और आधिकारिक संपर्क

ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई का सामना करने वाले आवेदक अपने जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र (DIC) में उपायुक्त (उद्योग) से सहायता ले सकते हैं या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जा सकते हैं। मूल घोषणाओं और योजना के दिशा-निर्देशों का सत्यापन उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।

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मूल स्रोत पढ़ें: Uttar Pradesh One District One Product (ODOP) Financing Assistance Scheme - GovtSchemes.in

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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