उत्तर प्रदेश ओडीओपी प्रशिक्षण और टूलकिट योजना: विवरण और आवेदन प्रक्रिया
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उत्तर प्रदेश ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) प्रशिक्षण और टूलकिट योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी कौशल में सुधार और आधुनिक उपकरण प्रदान करके सशक्त बनाना है।
योजना के मुख्य लाभ
- निःशुल्क प्रशिक्षण: पात्र कारीगरों को 10 दिनों का गैर-आवासीय कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण पूरी तरह मुफ्त दिया जाता है।
- दैनिक मानदेय: प्रशिक्षणार्थियों को प्रति दिन ₹200 का मानदेय मिलता है, जो 10 दिनों के लिए कुल ₹2,000 तक होता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद यह राशि सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाती है।
- आधुनिक टूलकिट: लाभार्थियों को उनके शिल्प से जुड़ी ₹20,000 तक की लागत वाली उन्नत टूलकिट निःशुल्क प्रदान की जाती है।
- प्रमाणन: कुशल कारीगरों का मूल्यांकन संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL) के तहत किया जाता है।
पात्रता मापदंड
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदन की तिथि पर आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक अपने जिले के चिन्हित ओडीओपी उत्पाद के निर्माण कार्य से जुड़ा होना चाहिए।
- इस योजना के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहीं है।
- यह लाभ प्रति परिवार (पति और पत्नी) केवल एक सदस्य को और जीवन में केवल एक बार मिलता है।
- आवेदक को पिछले दो वर्षों में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत ऐसा टूलकिट प्राप्त नहीं हुआ होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई होने पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की सहायता ली जा सकती है। आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और पात्रता की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र साथ रखना आवश्यक है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।
सत्यापन और आधिकारिक संपर्क
आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचनाओं और दिशा-निर्देशों की पुष्टि उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के पोर्टल के माध्यम से ही करें। किसी भी सहायता के लिए निदेशालय की हेल्पलाइन नंबर 155343 पर संपर्क किया जा सकता है।
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