टिकटॉक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया

मद्रास उच्च कोर्ट ने सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के खिलाफ पीआईएल पर केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से मांगा जवाब

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· GlobeWire Daily Editorial Desk · Source: timesofindia.indiatimes.com

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मुख्य बातेंमद्रास उच्च कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के सिलसिले में केंद्र सरकार, एक्स कॉर्प और मेटा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। यह याचिका कांचीपुरम के एक व्यवसायी आर. गणेश कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें दास और उनके परिवार के खिलाफ विभिन्न प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाने की मांग की गई है।
CJP's Saurav Das has Nepal lineage, scrap Aadhaar & passport: PIL in Madras HC

चित्र: The Times of India · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

अदालत की कार्रवाई

मद्रास उच्च कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता सौरभ दास के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के सिलसिले में केंद्र सरकार, एक्स कॉर्प और मेटा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है। यह याचिका कांचीपुरम के एक व्यवसायी आर. गणेश कुमार द्वारा दायर की गई है, जिसमें दास और उनके परिवार के खिलाफ विभिन्न प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाने की मांग की गई है।

मुख्य বিচারপতি सुश्रुत अरविंद धर्मधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की पहली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सौरभ दास और उनके परिवार के सदस्यों को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका में प्रमुख मांगें

इस जनहित याचिका में कई प्रमुख मांगें उठाई गई हैं, जो फिलहाल न्यायालय के विचाराधीन आरोप हैं:

  • जांच की मांग: केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौरभ दास और उनके परिवार की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच करने का निर्देश देना।
  • दस्तावेजों को रद्द करना: याचिकाकर्ता के दावों के आधार पर दास का पासपोर्ट और आधार कार्ड रद्द करने की मांग।
  • सोशल मीडिया प्रतिबंध: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक्स और इंस्टाग्राम पर सौरभ दास के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का निर्देश।
  • न्यायपालिका सुरक्षा: न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ कथित टिप्पणियों को रोकने के उपाय मांगना।

याचिकाकर्ता के आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि दास ने अपने सोशल मीडिया खातों का उपयोग करके असंतोष फैलाने का प्रयास किया है और न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। याचिका में विभिन्न व्यक्तियों के बीच संबंधों की जांच की भी मांग की गई है।

कैसे करें सत्यापन

चूंकि यह एक चल रहा कानूनी मामला है, इसलिए नागरिक मद्रास उच्च कोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मामले की स्थिति की जांच कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स या आधिकारिक दस्तावेजों पर कोई भी कार्रवाई केवल सक्षम प्राधिकारियों और अदालत के औपचारिक आदेशों के बाद ही तय होती है।

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मूल स्रोत पढ़ें: Cancel passport, Aadhaar, block social media account: PIL seeks action against CJP’s Saurav Das - The Times of India

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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