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उत्तर प्रदेश: तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए सहायता योजना का विस्तार

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· GlobeWire Daily Public Services Desk · Source: timesofindia.indiatimes.com

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मुख्य बातेंसूचना: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम दिशा-निर्देशों और आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी जिला महिला कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक सरकारी पोर्टल देखें।
UP: Triple Talaq victims assistance scheme

चित्र: The Times of India · चित्र स्रोत · Resized and letterboxed to 16:9; no AI generation

सहायता का अवलोकन

उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष कल्याणकारी पहल लागू की है। 2019 में 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम' लागू होने के बाद शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को तत्काल वित्तीय, कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

मुख्य सहायता के घटक

यह पहल चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

  • वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को आर्थिक स्थिरता के लिए प्रति वर्ष ₹6,000 की सहायता राशि दी जाती है।
  • कानूनी सहायता: मुकदमों और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
  • सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास: इसमें बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर शामिल हैं।
  • आवास और स्वास्थ्य: लाभार्थियों को सरकारी आवास और स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

2026 का विस्तार और नई पहल

2026 में, महिला कल्याण विभाग ने प्रभावित महिलाओं के सत्यापित डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

  • आवास सुविधा: प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर उपलब्ध कराना।
  • स्वास्थ्य सुरक्षा: आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ना।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया

सरकार ने लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के लिए चार-चरणीय प्रक्रिया अपनाई है:

  1. पहचान: पीड़ित महिलाओं का विवरण एकत्रित और सत्यापित करना।
  2. तत्काल सहायता: वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करना।
  3. पुनर्वास: उन्हें उपयुक्त कल्याणकारी कार्यक्रमों से जोड़ना।
  4. दीर्घकालिक सुरक्षा: आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा सुनिश्चित करना।

*सूचना: आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम दिशा-निर्देशों और आवेदन प्रक्रिया के लिए अपने नजदीकी जिला महिला कल्याण विभाग कार्यालय से संपर्क करें या आधिकारिक सरकारी पोर्टल देखें।*

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मूल स्रोत पढ़ें: UP: Triple Talaq victims assistance scheme - The Times of India

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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